कानपुर, दिसम्बर 20 -- कानपुर देहात। घाटमपुर कोतवाली में दर्ज पानी टंकी की बैट्रियां व केबिल चोरी के मामले में आरोपित के अधिवक्ता की ओर से शनिवार को एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- 2में जमानत अर्जी दाखिल की गई। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपुर गांव की पानी की टंकी से एक मई 2025 को दो बैटरियां व केबिल चोरी हो गई थी। मामले में टंकी के गार्ड तेजपुर निवासी राम औतार ने अज्ञात चोर के खिलाफ घाटमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन निवासी सतीश सिंह पुत्र राम औतार को गिरफ्तार किया था। आरोपित के वकील ने शनिवार को उसकी जमानत अर्जी एडीजे फास्ट ट्रैक कार्ट संख्या-...