मिर्जापुर, जनवरी 6 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने चोरी मामले की सुनवाई करते हुए दोषी विंध्याचल के कंतित निवासी जमुई शाह को जेल में बिताई गई अवधि और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र का है।

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