नोएडा, मई 13 -- बीमित वाहन का क्लेम दिलाने का वाद खारिज उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के पक्ष में दिया फैसला नोएडा, संवाददाता। चोरी हुआ वाहन पुलिस जांच में बरामद होने के बाद बीमा कंपनी के क्लेम नहीं देने के फैसले को जिला उपभोक्ता आयोग ने सही ठहराया। बीमित वाहन के क्लेम दिलाने के लिए दायर वाद को आयोग ने खारिज कर दिया। नोएडा के सेक्टर 49 निवासी विकास सिंह ने अपने सगे भाई के जीविकोपार्जन के लिए वाहन खरीदा। वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया। 13 दिसंबर 2017 से 12 दिसंबर 2018 तक बीमा वैध था। 28 फरवरी 2018 को उसके भाई को नशीला पदार्थ खिलाकर कुछ लोग गाड़ी चोरी कर ले गए। जीपीएस के आधार पर ताजगंज आगरा में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गाड़ी को तलाश किया, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। उसकी अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दायर की। वाहन चोरी की सूचना बी...
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