बुलंदशहर, जुलाई 2 -- अदालत ने चोरी के वाहन बेचने के आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक प्रवीण कुमार राणा तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि वर्ष 2022 में पुलिस ने जीशान पुत्र मुजीत निवासी मोहल्ला शेखवाड़ा को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरकी के वाहन बुलेरो, पिकअप व बाइक सहित चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 मई 2022 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। एडीजे-12 गोपाल सिंह के न्यायालय ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद आरोपी जीशान को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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