शामली, दिसम्बर 1 -- चोरी के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। वर्ष 2015 में झिंझाना थाने पर नौशाद उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला सतारा नई बस्ती के विरुद्ध चोरी करने और चोरी का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सोमवार को एसीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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