बाराबंकी, फरवरी 9 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 17 ने चोरी की घटना से सम्बन्धित छहअभियुक्तों को पांच पांच वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना सुबेहा में पन्द्रह साल पहले रामसजीवन रावत निवासी ग्राम पूरे लक्ष्मन सिंह मजरे कोलवा ने घर में घुसकर जेवर, कपड़ा, पिपरमिन्ट का तेल उठा ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिया था। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्तगण छोटे उर्फ छोटेलाल, रामबरन, राजकरन, माताफेर, मुकेश, हरिश्चन्द्र को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास...