हापुड़, फरवरी 9 -- हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 2 आरोपियों को चोरी के मामले में दोषी साबित होने पर न्यायालय ने में 4 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना पिलखुवा पर दर्ज कराए मुकदमे में चोरी के मामले में देवी सिंह पुत्र भूप सिंह व बोबी पुत्र ओमी निवासीगण मौहल्ला भीमनगर थाना हापुड़ देहात को आरोपी बनाया गया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और उन्हें चार साल की सजा और दस हजार रूपये प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया। ----

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...