नई दिल्ली, जून 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी को जमानत दी है। अदालत ने आरोपी आलम को दस हजार रुपये के जमानत बांड व इसी राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारती बेनीवाल की अदालत ने कहा कि आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने जमानत की शर्त रखते हुए कहा कि आरोपी मौजूदा मामले की तरह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठे तरीके से फंसाया गया है। वह 26 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी कि जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने की आशंका है। इसलिए आवेदन को खारिज...