नोएडा, नवम्बर 10 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने एक ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी के मामले में आरोपी सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि चोरी के प्रकरण में पर्याप्त बरामदगी, आरोपी का आपराधिक इतिहास और घटना की गंभीरता देखते हुए रिहाई का कोई आधार नहीं बनता। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 सितंबर 2025 की रात को बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित एक दुकान से सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। विवेचना के दौरान आरोपी सोनू का नाम सामने आया और 19 सितंबर को पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में कई मुकदमें दर्ज हैं। इनमें लूट के अलावा गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट भी शामिल है। वहीं बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस ने घर से उठाकर प्रताड़ित किया और मनगढ़ंत तरीक...