बाराबंकी, अगस्त 30 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने गाड़ी चोरी के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दो वर्ष कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना बड्डूपुर पर चोरी की घटना के संबध में राकेश कुमार निवासी सरायमुहीद्दीन थाना कोठी ने पिकअप गाड़ी की चोरी के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल निवासी शिकोहना थाना मोहम्मदपुर खाला को सजा सुनाई है।

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