बिजनौर, नवम्बर 13 -- बिजनौर। नगीना अदालत के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने चोरी की बाइक रखने के मामले में बढ़ापुर के कुलबीर उर्फ कुलदीप उर्फ पंकज उर्फ नंदू को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। अदालत में उसपर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि 22 जून 2020 को नगीना देहात थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा सत्येंद्र सिंह ने गश्त के दौरान बढ़ापुर थाना क्षेत्र के जमालपुर ढिकली गांव के कुलवीर उर्फ कुलदीप उर्फ पंकज उर्फ नंदू को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस चोरी की बाइक के संबंध में थाना नगीना पर पहले से ही मुकदमा दर्ज था और आरोपी चोरी की बाइक चला रहा था।

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