देवघर, मार्च 8 -- देवघर। देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा की अदालत ने ठेला का ताला तोड़कर चोरी करने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जी आर केस नंबर 2060/2021 के इस मामले में स्थानीय अम्बेडकर नगर, बरमसिया निवासी विकास साह उर्फ सोनार को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोप को लेकर जसीडीह थाना कांड संख्या 346/2021 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका। न्यायालय ने अंततः उपरोक्त आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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