उन्नाव, अप्रैल 22 -- उन्नाव। न्यायालय ने चोरी करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है। सफीपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र के सब्बाखेड़ा गांव निवासी विमलेश के कब्जे से चोरी का घंटा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के दौरान चोरी किया गया पीतल का घंटा बरामद किया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 31 जनवरी 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ नरेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है।

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