बुलंदशहर, अगस्त 14 -- एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने करीब साढ़े 23 साल पुराने चोरी के मामले में अभियुक्त को 30 दिन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन प्रिया श्रीवास्तव व सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में जहांगीराबाद क्षेत्र के मोहल्ला पाठक निवासी आरोपी शाहिद पुत्र शौकत अली क्षेत्र में नकाब लगाकर एक कैलकुलेटर मशीन चोरी की थी। 7 जनवरी 2002 को थाना जहांगीराबाद में घटना का मुकदमा दर्ज किया गया। 25 मार्च 2002 को पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सनुकर आरोपी शाहिद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त शाहिद को 30 दिन कैद और दो हजार रुपए अ...