नई दिल्ली, जुलाई 1 -- पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी ने विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया है। चोकसी ने उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करने के प्रवर्तन निदे्शायल (ईडी) के आवेदन को खारिज करने की मांग की है। अपने वकील, एडवोकेट विजय अग्रवाल के माध्यम से, चोकसी ने तर्क दिया कि उसे भगोड़ा घोषित करने का कानूनी आधार मौलिक रूप से दोषपूर्ण है। वह हाल ही में अपनी गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम की जेल में बंद है, जिसे एक भारतीय अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट और भारतीय सरकार द्वारा किए गए आधिकारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर किया गया था। अग्रवाल ने तर्क दिया कि इसलिए, चोकसी भारतीय अधिकारियों की 'रचनात्मक हिरासत में है। अग्रवाल ने कहा कि किसी व्यक्ति को भगोड़ा कैसे माना जा सकता है, जब उसे भारत के कहने...