नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह चैतन्य बघेल को मिली जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ को छत्तीसगढ़ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बताया कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद मामले के महत्वपूर्ण गवाहों में से एक सामने नहीं आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक संबंधित धनशोधन मामले में चैतन्य बघेल की जमानत को अलग से चुनौती दी है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद करेगी। चैतन्य बघेल, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे हैं। अदालत ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया द्वारा दायर एक अलग ...