अल्मोड़ा, अगस्त 28 -- अल्मोड़ा। न्यायालय सिविल जज सीडि रवींद्र देव मिश्र ने चैक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास और 1.92 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता मौ ईमरोज खान ने बताया कि मामला अप्रैल 2024 का है। परिवादी आनंद सिंह निवासी तुलेड़ी जलना लमगड़ा ने तीन मार्च को परिवाद प्रस्तुत किया था। कहना था कि अभियुक्त दीपक सिंह सतवाल निवासी सत्यूं लमगड़ा के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं।
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