आगरा, सितम्बर 29 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आतिक सिद्दीकी ने चैक बाउंस के मामले में आरोपी सतीश कुमार उर्फ सतीश चौधरी को दोषी पाया है। आरोपी को 32 लाख रुपये के अर्थदंड और एक साल के कारावास से दंडित किया गया है। अंबेडकर नगर, टेढ़ी बगिया निवासी कमलेश चंद ने अधिवक्ता चेतन चौहान के माध्यम से मुकदमा दायर कर कहा कि उसने आरोपी एवं अन्य के पक्ष में नरायच स्थित जमीन का बैनामा किया था। आरोपी ने उसे सात सात लाख रुपये के दो और एक छह लाख रुपये के चैक दिए थे। कमलेश ने जब चैक भुगतान के लिए बैंक में पेश किए तो वे बिना भुगतान वापस आ गए। भुगतान न होने पर परिवादी कमलेश चंद ने अदालत की शरण ली थी।

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