लखीमपुरखीरी, जुलाई 18 -- चेन स्नेचिंग के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि 12 अक्टूबर 2003 को कपूरथला मोहल्ले के रहने वाले चन्द्रशेखर अपनी पत्नी के साथ रिक्शे पर जा रहे थे। इमली चौराहे के पास दो युवकों ने उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन खींचकर भागे। शोर पर कुछ लोगों ने युवकों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। जो गुड्डू रस्तोगी निवासी घोसियाना लखीमपुर और मुश्ताक निवासी पुरानी दिल्ली थे। चन्द्रशेखर ने दोनों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कारायी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुश्ताक ने 2006 में ही जुर्म इकबाल कर लिया था। जबकि गुड्डू रस्तोगी के खिलाफ चले मामले की सुनवाई में अभियोजन ने वादी ...