गुड़गांव, अगस्त 30 -- गुरुग्राम। महिला के गले से चेन छीनने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 28 मई, 2025 को थाना शहर में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह सदर बाजार जा रही थी। तब उसके गले से एक लड़के ने चेन छीन ली थी। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच के बाद शीतला कॉलोनी निवासी अभिषेक को गिरफ्तार किया था। युवक के कब्जे से चेन बरामद की थी। अदालत में पुलिस ने पर्याप्त सबूत और गवाह पेश किए। इसके आधार पर इस युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

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