नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2023 में राजभवन के बाहर पेट्रोल बम हमले के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने करुक्का विनोद को 25 अक्तूबर 2023 को राज्यपाल के आधिकारिक आवास के पास दो पेट्रोल बम फेंकने और उनमें विस्फोट करने के लिए कारावास के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विनोद को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सजा सुनाई गई। घटना के बाद चेन्नई पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था जिसमें संदिग्ध विनोद को राजभवन के गेट नंबर 1 से कुछ मीटर की दूरी पर पेट्रोल बम फेंकते हुए देखा गया था। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एन. भास्करन ने दलील दी कि विनोद ने जानबूझकर प्रमुख नेताओं की सुरक्षा को खतरे में डालने और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के इर...