नोएडा, जून 26 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और चालीस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 39 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे और 25 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा करने होंगे। कंपनी के अधिवक्ता ऋषिराज सिंह रावल ने बताया कि आरोपी अतुल गंगवार ने वर्ष 2016 में व्यावसायिक आवश्यकता के चलते 25 लाख रुपये का ऋण स्काई क्रेडिट एंड मार्केटिंग लिमिटेड से लिया था। आरोपी द्वारा ऋण जमा नहीं करने पर 17 नवंबर 2017 को एक कानूनी नोटिस भेजा गया। इसके बाद 10 अप्रैल 2018 को दोनों पक्षों के बीच 28 लाख रुपये की अदायगी के लिए समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता भी पूरा नहीं हुआ। आरोपी ने 30 जून 2021 को चेक दिया। यह चेक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से बाउंस हो...