जमशेदपुर, दिसम्बर 7 -- जमशेदपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमारी लाल की अदालत ने शुक्रवार को चेक बाउंस का दोष सिद्ध होने पर जुगसलाई नयाबाजार निवासी अरुण कुमार साव के खिलाफ छह माह कारावास और 3 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि जुगसलाई निवासी मुकेश शर्मा ने 2017 में अरुण कुमार साव को व्यवसाय के लिए 3 लाख 60 हजार रुपये ऋण दिया था। इसके बदले में आरोपी ने 2020 में चेक दिया, जो बाउंस कर गया। इससे मुकेश शर्मा ने अदालत में अरुण कुमार साव के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था। हालांकि, सजा के बाद अरुण कुमार साव अपील बेल पर जेल से बाहर है।

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