आगरा, मई 26 -- चेक डिसऑनर के आरोप में महिला को अदालत ने तलब किया है। एसीजेएम पांच की अदालत ने आरोपित निवासी नगला पदी थाना न्यू आगरा को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। वादी ब्रह्मजीत कुमार निवासी गोकुलपुरा थाना लोहामंडी ने अधिवक्ता राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया है। बताया कि आरोपित ने वादी से 25 जनवरी 24 में 60 हजार रुपये उधार लेकर छह माह में वापस करने का वादा किया था। तगादा करने पर आरोपित ने चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। विधिक नोटिस के बाद भी धनराशि नहीं दी गई।

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