हरिद्वार, नवम्बर 25 -- हरिद्वार, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित जोशी की अदालत ने उधार की रकम नहीं लौटाने पर आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी युवक को तीन माह की कैद और 2.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पश्चिमी ज्वालापुर के मोहल्ला श्रीनाथ नगर निवासी उमेंद्र सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने जान पहचान के चलते ललित कुमार पुत्र बीरबल सिंह निवासी शिवालिक नगर भेल रानीपुर को उसकी जरूरत के लिए छह लाख रुपये नगद उधार दिए थे। तय अवधि दो वर्ष बीतने के बाद शिकायतकर्ता ने अपनी रकम मांगी तो आरोपी ने दो लाख का बैंक चेक दिया था। वहीं, शेष राशि अदा करने के लिए चार लाख रुपये का एक चेक अपनी पत्नी के बैंक खाते का दिया है।

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