आगरा, जनवरी 30 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रगति सिंह ने चेक बाउंस के मामले में विपक्षी मोहित चौधरी प्रोपराइटर राधे राधे ग्लास हाउस को तलब करने के आदेश दिए हैं। पत्रावली 21 फरवरी को पेश होगी। कमला नगर निवासी हितेश बालीजा ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। कहा कि वह ग्लास का व्यापार करता है। विपक्षी ने धन अदायगी के संबंध में 10 लाख रुपये का चेक 20 मई 2024 को दिया था जो बैंक में डिसऑनर हो गया। नोटिस के बाबजूद धन अदा न करने पर हितेश ने विपक्षी के खिलाफ वाद दायर किया।

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