रांची, फरवरी 4 -- रांची। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-वन की अदालत ने अभियुक्त बिपिन सिंह की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए दोषी को एक वर्ष की साधारण कारावास और पांच लाख रुपये मुआवजा भुगतान के आदेश को सही ठहराया है। यह अपील शिकायतवाद संख्या 2029/23 में 18 सितंबर 2025 को न्यायिक दंडाधिकारी-IX द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामले के अनुसार, अभियुक्त ने परिचित मधुरी देवी से वर्ष 2018 में 2,90,000 रुपये का मैत्री ऋण लिया था और भुगतान के लिए चेक दिया था, जो 13 जनवरी 2023 को बाउंस हो गया था। अदालत ने अपील खारिज करते हुए अभियुक्त की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी और उसे निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा भुगतने का निर्देश दिया है।
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