रांची, फरवरी 19 -- रांची, संवाददाता। चेक बाउंस के एक मामले में सजायाफ्ता महालक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक दवा दुकानदार उमा शंकर प्रसाद को अदालत से झटका लगा है। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने दाखिल क्रिमिनल अपील खारिज कर दी। साथ ही न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। मामला शिकायतवाद संख्या 596/20 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को मामले में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 36.06 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। अदालत ने पाया कि आरोपी ने मीरा चौधरी से 24 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन लिया था और उसके बदले जारी चेक बाउंस हो गया। जेएम सार्थक शर्मा की अदालत ने उसे 30 जून 2025 को उक्त मामले में सजा सुनाई थी, जिसकी चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में दी थी। इसके साथ ही अपील निरस्त करते हुए आरोपी की अंतरिम जमानत ...