रांची, फरवरी 10 -- रांची, संवाददाता। चेक बाउंस के एक मामले में सजायाफ्ता सिदो-कान्हू पार्क के सामने, रांची कॉलेज रोड निवासी पंकज सोनी उर्फ डॉ. पंकज सोनी अदालत से झटका लगा है। न्यायायुक्त एके मिश्रा-वन की अदालत ने उसकी क्रिमिनल अपील खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मिली 28 अगस्त 2025 को सजा को पूरी तरह से बरकरार रखा। अदालत ने न केवल सजा को बरकरार रखा, बल्कि मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। साथ ही अभियुक्त को निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा भुगतने का निर्देश दिया गया। बता दें कि मामला शिकायतकर्ता सुनील यादुका से अभियुक्त ने व्यापार के लिए उनसे 12 लाख रुपए उधार लिया था। लेकिन, केवल 2.50 लाख रुपए ही लौटाए। शेष राशि के भुगतान के लिए दिया गया 9,64,000 रुपए का चेक दिया, जो बाउंस कर गया था। जेएम कोर्ट ने अभियु...
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