गुड़गांव, अगस्त 11 -- गुरुग्राम। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को पांच महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे शिकायतकर्ता को चेक की पूरी राशि ब्याज सहित चुकाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है, जिसमें 11.60 लाख रुपये का चेक पांच साल पहले बैंक से अपर्याप्त राशि के कारण वापस हो गया था। शिकायतकर्ता मुनेश और आरोपी सतीश बचपन के सहपाठी थे। सतीश ने 2012 से 2017 के बीच अपने कारोबार और निजी जरूरतों के लिए मुनेश से 15 लाख रुपये उधार लिए थे। उसने 2018 में एक हलफनामा दिया था, जिसमें उसने 24 महीनों के भीतर पैसे लौटाने का वादा किया था। फरवरी 2020 में मुनेश ने पैसे लौटाने को कहा तो सतीश ने 3.40 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर के जरिए लौटा दिए और बाकी रकम के लिए थोड़ा और समय मांगा। जुलाई 2020 में उसने बाकी बची 11.60 लाख रुपये की...