रुद्रपुर, फरवरी 20 -- रुद्रपुर, संवाददाता। गदरपुर के एक चेक बाउंस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चन्द्र आर्य की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक, मामला गदरपुर स्थित सीएंडडी को-ऑपरेटिव लोन सोसायटी लिमिटेड और तारक मालाकार के बीच का था। सोसायटी का आरोप था कि वर्ष 2015 में 50 हजार रुपये का ऋण दिया गया, जिसकी अदायगी न होने पर 19 दिसंबर 2019 को 50 हजार रुपये का चेक लिया गया। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वाद दायर किया गया। निचली अदालत ने 8 नवंबर 2023 को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त ने अपील दाखिल की। अपील में ...