नई दिल्ली, जनवरी 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स रीना रानी दास को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया, जिसमें आरोपी को दो महीने की सजा और 3.94 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था। यह जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाना है। यह मामला वर्ष 2020 का है। रीना ने अपने परिचित और प्रॉपर्टी डीलर बलजीत सिंह से तीन लाख रुपये उधार लिए थे। भुगतान के लिए दिए गए दो चेक बैंक में धनराशि कम होने के कारण बाउंस हो गए। कानूनी नोटिस के बावजूद रकम नहीं लौटाई गई थी।

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