रांची, फरवरी 13 -- रांची, संवाददाता। अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कडरू निवासी बिल्डर असमुद्दीन अंसारी (56 वर्ष) को चेक बाउंस के एक मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्र नंबर-वन की अदालत ने निचली अदालत (जेएम कोर्ट) द्वारा आरोपी को दोषमुक्त करने के फैसले को पलटते हुए उसे दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है और 38.10 लाख रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता मोंटी (कडरू निवासी) ने दो फ्लैट खरीदने के लिए असमुद्दीन को 90 लाख रुपए दिया था। फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होने पर जब पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपी ने 4 जुलाई 2022 को 30 लाख रुपए का चेक दिया, जो बाउंस कर गया था। इसके बाद 1 अगस्त 2022 को मोंटी ने शिकायतवाद दर्ज कराया था। जेएम एकता सक्सेना की अदालत ने 5 अगस्त 2025 क...