रुडकी, नवम्बर 4 -- चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को चार माह की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सिविल जज ने चेक बाउंस मामले में प्रीतम निवासी गदरजुड़ा को सजा चार माह की सजा सुनाई है। साथ उस पर छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। भोजपाल निवासी बिझौली से प्रीतम सिंह ने पांच लाख रुपये दो माह के लिए उधार लिए थे। इसकी एवज में एक चेक भी दिया था। लेकिन चेक बाउंस हो गया था। रुपये वापस न करने पर पीड़ित ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को चार माह की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...