रांची, जनवरी 29 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मुकेश कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में ढाई करोड़ रुपये मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। मामला अरगोड़ा शाखा स्थित पीएनबी से जुड़ा है। बैंक की ओर से वर्ष 2018 में जमशेदपुर की कंपनी एसएन सिंह एंड ब्रदर, उसके प्रोपराइटर वीरेश्वर प्रसाद सिंह तथा गारंटर मुकेश कुमार के खिलाफ चेक बाउंस को लेकर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। आरोप था कि मुकेश कुमार ने 3.25 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट लोन लिया था, जिसमें वह खुद गारंटर भी था। लेकिन, समय पर ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया। बकाया भुगतान के एवज में आरो...