नोएडा, जनवरी 8 -- ग्रेटर नोएडा,संवाददाता। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी शिवनाथ गुप्ता को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 6.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को जुर्माना राशि के 6.25 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। एडवोकेट प्रिंस टाइगर ने बताया कि नोएडा निवासी वीरेंद्र सिंह ने आरोपी शिवनाथ के कहने पर दिल्ली में एक साइट पर खुदाई का काम किया था। पीड़ित ने आरोपी पक्ष से अपने काम का पैसा मांगा था। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी पक्ष द्वारा दिया गया एक चेक बैंक में जमा कराया था, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित वीरेंद्र सिंह की ओर से नियमानुसार कानूनी नोटिस भेजा गया, बावजूद इसके निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं क...
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