नोएडा, मई 30 -- ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायालय (एनआई एक्ट) ने चेक बाउंस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया। देनदारी सिद्ध नहीं होने पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। आरोपी के अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि सतपाल नागर ने शिव कुमार शर्मा पर चेक बाउंस होने का आरोप लगाया था। आरोप था कि शिव कुमार शर्मा को कुल 1.25 करोड़ की राशि नकद में दी थी। कुछ लाभांश के रूप में 8 लाख लौटाए गए थे। जबकि बाकी रकम 21 लाख, 14.50 लाख और 20 लाख के तीन चेक दिए, जिनमें से 20 लाख वाला चेक बाउंस हो गया था। न्यायालय ने कहा कि इतनी बड़ी रकम केवल मौखिक समझौते और नकद भुगतान के आधार पर दिए जाने का दावा अविश्वसनीय है। कोर्ट ने शिव कुमार शर्मा को एनआई एक्ट के तहत दोषमुक्त करार दिया ।

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