हल्द्वानी, जनवरी 6 -- हल्द्वानी। चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी किच्छा, यूएस नगर निवासी कफील अहमद को अदालत ने दोषमुक्त किया है। परिवादी बरेली रोड, हल्द्वानी स्थित मैसर्स हिन्दुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है। परिवादी का आरोप था कि आरोपी ने ट्रक खरीदने के लिए 28 लाख का ऋण लिया था, लेकिन किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया। अभियुक्त ने वाहन कंपनी को सरेंडर कर दिया था। वहीं कंपनी ने वाहन बेच दिया था। शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने चेक दिया था। परिवादी के अनुसार, चेक बैंक में अनादरित हो गया। नोटिस के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रदीप लोहनी ने न्यायालय को बताया कि वाहन कफी...