पीलीभीत, दिसम्बर 5 -- पीलीभीत। जिला पंचायत सदस्य के विरुद्ध चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। शहर के मोहल्ला मो. वासिल निवासी मो. नसीम पुत्र मो. जीलानी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए बताया कि थाना कोतवाली पूरनपुर के वार्ड 11 निवासी मो. अकरम पुत्र मोईनउद्दीन जिला पंचायत सदस्य है। उससे उसकी पुरानी जान पहचान है। अकरम ने उसे बताया कि शहर में जिला पंचायत की दुकाने बनी हैं। तीन लाख 15 हजार रुपए की व्यवस्था कर दो तो दुकान एलाट करवा देंगे। उसकी बात पर विश्वास करके उसे तीन लाख 15 हजार रुपए नकद दे दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी दुकान आवंटित नहीं कराई गई। इस पर उसने अपने रुपए वापस मांगे तो टालमटोल होने लगी। कुछ लोगों को बीच में डालकर बात की गई तो अग्रिम तिथियों के तीन चेक दे दिए...