रुद्रपुर, नवम्बर 29 -- सितारगंज। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा आशीष तिवारी की अदालत ने दोषी को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सितारगंज वार्ड 8 निवासी अशोक कुमार से दिसंबर 2021 को सितारगंज वार्ड 2 निवासी योगेंद्र कुमार सिंह ने 1.85 लाख रुपये उधार लिए थे। कुछ माह बाद योगेंद्र रकम वापस करने में टालमटोल करने लगा। अशोक को दिया गया चेक भी बैंक में बाउंस हो गया। अदालत ने 14 नवंबर को योगेंद्र को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 1.90 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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