काशीपुर, सितम्बर 1 -- काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी/सिविल जज सीनियर डिवीजन धर्मेंद्र शाह की अदालत ने सात लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी गौरव कुमार भल्ला निवासी बसंत विहार, जसपुर खुर्द को दोषमुक्त कर दिया। परिवादी सुरेश कुमार निवासी गली नंबर 1, कलश मंडप ने 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरव से दोस्ताना व व्यापारिक संबंध होने के चलते उन्होंने सात लाख रुपये उधार दिए थे, जिसकी वापसी में गौरव ने चेक दिया। चेक बाउंस होने पर उन्होंने नोटिस भेजने के बाद मुकदमा किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने गौरव को बरी कर दिया।

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