आगरा, दिसम्बर 15 -- दो लाख रुपये के चेक डिसऑनर में आरोपित गिर्राज किशोर शर्मा उर्फ गिरीश शर्मा निवासी वैशाली गाजियाबाद को अदालत ने तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने आरोपित को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। वादी दीपक कुमार निवासी गढ़ी भदौरिया थाना जगदीशपुरा ने अधिवक्ता राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोप लगाया है कि विपक्षी ने 16 जनवरी 25 को वादी से दो लाख रुपये उधार लेकर दो माह बाद वापस करने का वादा किया था। दो माह बाद तगादा करने पर चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया।

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