बिजनौर, जून 12 -- बिजनौर। अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन) कोर्ट नंबर दो की मजिस्ट्रेट ईशा त्रिपाठी ने चेक बाउंस होने पर बिजनौर के विकास शर्मा को दोषी पाते हुए छह महीने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी विकास शर्मा पर साढ़े आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया। धामपुर के टीचर्स कॉलोनी निवासी संजीव कुमार सिंह पुत्र दीनदयाल सिंह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वह विष्णु इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म चलाता है, जिसमें वह कोल्ड ड्रिंक का काम करता है। बिजनौर के मोहल्ला चौधरियान रम्भू का चौराहा निवासी विकास शर्मा पुत्र राजेश शर्मा ने शिकायतकर्ता के फर्म से 17 अप्रैल 2018 को छह लाख रुपए से ज्यादा की कोल्डड्रिंक का सामान खरीदा था। जिसमें आरोपी एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान मौके पर ही कर दिया और शेष पांच लाख रुपए का एक चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब उक्...