प्रयागराज, सितम्बर 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-10) योगेश जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी कौशलेंद्र जायसवाल को छह माह की कैद की सजा के साथ 80 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। गोपाल केसरवानी, जो राम भवन चौराहा स्थित मलिक कोयले की दुकान के स्वामी हैं, ने बताया कि आरोपी ने उनसे 55 हजार रुपये नकद उधार लिए थे। रकम लौटाने के बजाय कौशलेंद्र जायसवाल ने भुगतान के लिए एक चेक दिया, जो बैंक से डिसऑनर हो गया। वादी पक्ष के अधिवक्ता संदीप मिश्रा की ओर से पेश किए गए ठोस तर्कों और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम वादी को प्रदान की जाएगी।

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