आगरा, सितम्बर 20 -- चेक डिसऑनर के आरोप में आरोपित श्री बालाजी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर श्याम निवासी कानपुर को अदालत ने तलब करने के आदेश दिए। वादी नितिन अग्रवाल प्रोपराइटर श्री पॉली ट्यूब एत्मादपुर ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी की फर्म के आरोपित की फर्म से व्यापारिक संबंध थे। आरोपित द्वारा वादी की फर्म से पीवीसी पाइप मार्च 2024 को तीन लाख 89 हजार 400 रुपये का माल लेकर उसका पेमेंट नहीं किया। तगादा करने पर चार सितंबर 24 को आरोपित द्वारा दिया चेक बैंक में भुगतान को प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
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