आगरा, जनवरी 2 -- सात लाख रुपये के चेक डिसऑनर के मामले में अदालत ने वृंदावन के एक रेस्टोरेंट संचालक को तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने आरोपित रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर राहुल सैंगर को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। वादिया श्वेता अग्रवाल, निवासी केदार नगर थाना शाहगंज ने अधिवक्ता जैकी सिंह और अमित मोहन गोस्वामी के माध्यम से अदालत में वाद दायर किया। वाद में आरोप लगाया गया कि विपक्षी से उनके पति के पारिवारिक संबंध थे। इसी आधार पर विपक्षी ने व्यवसायिक जरूरत बताते हुए वादिया से 7 लाख रुपये लिए और 4 माह में वापस करने का वादा किया। तय समय बीतने पर जब भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह बाउंस हो गया। विधिक नोटिस के बाद भी विपक्षी ने राशि का भुगतान नहीं किया।
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