आगरा, फरवरी 13 -- चेक डिसऑनर के मामले में सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर पुन: सुनवाई के आदेश दिए हैं। वादी दिव्या सिंघल ने चेक डिसऑनर के आरोप में विपक्षी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसके निस्तारण में देरी का हवाला दे चेक के अमाउंट का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर के रूप में दिलाने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी को चेक के अमाउंट की 20 प्रतिशत राशि वादी को देने के आदेश दिए थे। जिसके विरुद्ध जिला बदायूं निवासी मनीष माहेश्वरी ने अधिवक्ता हम्माद हुसैन के माध्यम से रिवीजन प्रस्तुत किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...