नई दिल्ली, फरवरी 19 -- नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में प्रताप नारायण सक्सेना को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितिन शाह की अदालत ने कहा कि आरोपी अपनी कानूनी देनदारी से बचने में असफल रहा। मामला 2020 का है। शिकायतकर्ता मंजू छेत्री ने 2018 में आरोपी को तीन लाख रुपए उधार दिए थे। भुगतान के लिए दिया गया पंजाब नेशनल बैंक का चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। आरोपी की दलीलें और पेन ड्राइव साक्ष्य अदालत ने खारिज कर दिए। उसे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया।

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