काशीपुर, फरवरी 22 -- काशीपुर, संवाददाता। न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (जूडि) / न्यायिक मजिस्ट्रेट आयशा फरहीन की अदालत ने चेक बाउंस क़े दोषी को 6 माह के कारावास और 2.65 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया l मोहल्ला सिंघान निवासी निर्दोष अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल ने न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि विमलेश सारस्वत पत्नी विनय सारस्वत, निवासी मोहल्ला सिंघान, ने पारिवारिक संबंधों के चलते कई वर्ष पहले पांच लाख रुपये उधार लिए थे। काफी तकादा करने पर विमलेश ने 15 अक्तूबर 2019 को 2.,50 लाख रुपये का चेक दे दिया। जो बैंक में बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद निर्दोष अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। मुकदमे के दौरान विमलेश सारस्वत ने कहा कि न तो उसने कोई पैसा लिया, और न ...