आगरा, मार्च 5 -- चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित के विरुद्ध पारित आदेश को सत्र न्यायालय ने यथावत रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत रिवीजन को खारिज करने के आदेश दिए। वादी पराग गर्ग निवासी कमला नगर ने आरोपित के विरुद्ध चेक डिसऑनर का मामला अदालत में दायर किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सितंबर 2019 में आरोपित के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आरोपित ने सत्र न्यायालय में रिवीजन कर कथन किया था कि उसने वादी से कोई माल नहीं खरीदा और न ही वह उसे जानता है। न ही उसने वादी को कोई चेक दिया। झूठा मुकदमा दायर किया है। वादी की ओर से अधिवक्ता शशांक जैन ने तर्क प्रस्तुत किए।
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